छपरा के रसूलपुर में ट्रिपल मर्डर मामले में आजीवन कारावास
National news बिहार के छपरा के रसूलपुर में ट्रिपल मर्डर की घटना के करीब एक महीने बाद (45दिन ) कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पहली आजीवन कारावास की सजा हैं
छपरा के रसूलपुर थाना क्षेत्र स्थित धनाडीह गांव में तारकिशोर सिंह, उनकी पत्नी शोभा देवी, और दो बेटियां चांदनी (17) और आभा कुमारी (15) घर की छत पर सो रहे थे। बदमाशों ने छत पर चढ़कर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे तारकिशोर सिंह और उनकी दोनों बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी शोभा देवी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई।
जिला जज सारण पुनीत कुमार गर्ग ने दोनों आरोपियों सुधांशु कुमार उर्फ रौशन और अंकित कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों को 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पहली आजीवन कारावास की सजा है।पुलिस ने स्पीड ट्रायल के लिए अदालत से आग्रह किया था, जिसके तहत मामले की सुनवाई जल्दी हुई। सजा सुनने के बाद दोनों आरोपी विक्ट्री साइन दिखाते हुए और हंसते हुए अदालत से निकले।
यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दर्ज किया गया था, जो कि 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हुआ है।
समाज में इस घटना ने बहुत ही ज्यादा आक्रोश पैदा किया है और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।