पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, भगोड़ा घोषित
बात समाज की :- UP News लखनऊ की MP-MLA कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय Swami prasad maurya अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी और बदायूं से पूर्व बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य Sanghamitra Maurya समेत अन्य तीन लोगों के विरुद्ध दीपक कुमार स्वर्णकार प्रकरण में धारा 82 के तहत आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब कई बार समन और वारंट जारी करने के बावजूद आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए।
इससे पहले, मौर्य परिवार ने इस मामले में MP-MLA कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन दोनों ही अदालतों ने उनकी याचिका को गंभीरता से नहीं लिया। वादी दीपक कुमार स्वर्णकार ने बिना तलाक के धोखाधड़ी करके विवाह करने, मारपीट, गाली गलौच और साजिश का आरोप संघमित्रा मौर्य पर लगाया था। मौर्य परिवार की अदालत में हाजिर न होने की वजह से कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है।
दीपक कुमार स्वर्णकार के अधिवक्ता रोहित कुमार त्रिपाठी और राजेश कुमार तिवारी ने कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि उन्हें शीघ्र ही न्याय मिलेगा।