Brij Bihari Murder Case: मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा
Patna News: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में दोषी पाए गए विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मुन्ना शुक्ला आज, 16 अक्टूबर, को पटना जिला कोर्ट में सरेंडर करने के लिए मुजफ्फरपुर से पटना रवाना हो गए हैं। सरेंडर से पहले मुन्ना शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है और न्यायालय पर अपना विश्वास व्यक्त किया है।
न्यायालय पर विश्वास:
Bihar politics मुन्ना शुक्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हम अदालत का सम्मान करते हैं और हमें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। न्याय व्यवस्था पर हमारा विश्वास अडिग है और हम कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करेंगे।”
जनता देगी जवाब:
मीडियाकर्मियों द्वारा “एक्शन का रिक्शन” वाले बयान के बारे में पूछे जाने पर मुन्ना शुक्ला ने कहा, “अगर हम जेल जा रहे हैं तो इसका संदेश आम जनता में जाएगा और जनता इसका जवाब देगी।” उन्होंने यह भी कहा कि अदालत ने जो सजा दी है, उसे वह सम्मानपूर्वक स्वीकार करेंगे और आगे की कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे।
राजद में शामिल होने की सजा?
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें राजद में शामिल होने की सजा मिली है, तो उन्होंने कहा, “हमको ऐसा नहीं लगता है।” यह मामला 26 साल पुराना है और उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। बता दें, बृजबिहारी प्रसाद की हत्या मामले में मुन्ना शुक्ला समेत छह आरोपितों को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला:
बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रामा देवी और सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। हालांकि, इस मामले में सूरजभान सिंह, राजन तिवारी और एक अन्य आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था।
सरेंडर के लिए तैयार:
आज मुन्ना शुक्ला उम्रकैद की सजा काटने के लिए पटना कोर्ट में सरेंडर करेंगे। उनके सरेंडर को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है।