बात समाज की :- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 22 जून को हुई 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में व्यापार और करदाताओं को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1. रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट अब जीएसटी के दायरे से बाहर भारतीय रेलवे सेवाएं प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम की सुविधा, बैटरी चालित कार जैसी सेवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर होंगी। इंट्रा-रेलवे सप्लाई इसे भी जीएसटी से छूट दी जा रही है।
2. सेक्शन 73 के तहत नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ|
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माफी जीएसटी एक्ट की सेक्शन 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ होगा, जिसमें धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी शामिल नहीं हैं।
वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए लागू।
3. सोलर कुकर, दूध के कैन और कार्टन बॉक्स पर 12% टैक्स, दूध के कैन, सभी कार्टन बॉक्स और सोलर कुकर पर 12% जीएसटी। फायर स्प्रिंकलर सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर भी 12% जीएसटी लागू होगी।
4. फेक इनवॉइस रोकने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन चरणबद्ध तरीके से लागू पूरे देश में फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा।