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ED की दलील खारिज, दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को बेल | 

ED की दलील खारिज, दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को बेल | 

बात समाज की :- National news दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को आखिरकार राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी है। अदालत ने जांच एजेंसी ED की दलीलों को खारिज करते हुए उन्हें जमानत दी।

ED ने कोर्ट से 48 घंटे की मोहलत मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे पहले, सुनवाई के दौरान जज ने ED से पूछा था कि अब अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में रखने की क्या जरूरत है। ED ने बताया था कि 100 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में 45 करोड़ रुपये का ट्रेस मिल गया है।

दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर केजरीवाल के पक्ष में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें देते थे, लेकिन इस बार सीनियर वकील विक्रम चौधरी ने दलीलें रखी थीं। कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए Arvind Kejriwal को जमानत दे दी। ED की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया गया और उनकी मोहलत की मांग को भी अस्वीकार कर दिया गया।

ED ने Arvind Kejriwal को लंबी पूछताछ के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद, लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी।

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