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गुजरात हाईकोर्ट ने लगाया रोक, नेटफ्लिक्स पर होने वाली थी रिलीज, धार्मिक भावनाओं के आहत होने का आरोप

 

गुजरात हाईकोर्ट ने लगाया रोक, नेटफ्लिक्स पर होने वाली थी रिलीज, धार्मिक भावनाओं के आहत होने का आरोप

बात समाज की :- गुजरात हाई कोर्ट ने आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म ‘महाराज’ की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फिल्म 14 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन न्यायमूर्ति संगीता के विजन ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया है। मामले पर अगली सुनवाई 18 जून को होगी।

        कारण और याचिका

धार्मिक भावनाओं का आहत होना भगवान कृष्ण के भक्तों और पुष्टिमार्ग संप्रदाय के अनुयायियों की याचिका पर यह आदेश जारी किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि फिल्म ‘महाराज’ 1862 के मानहानि मामले पर आधारित है, जिसमें हिंदू धर्म, भगवान कृष्ण और भक्ति गीतों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां शामिल हैं।

सार्वजनिक व्यवस्था और हिंसा का डर याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि फिल्म की सामग्री से सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है और जाति तथा हिंदू धर्म के खिलाफ हिंसा भड़क सकती है।

फिल्म की गुप्त रिलीज याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि फिल्म की रिलीज गुप्त रूप से की जा रही है और फिल्म की कहानी को छिपाने के लिए कोई ट्रेलर या प्रमोशनल इवेंट नहीं किया गया।

ओटीटी प्लेटफार्म की व्यापक पहुंच फिल्म की ओटीटी प्लेटफार्मों पर तुरंत वैश्विक वितरण के कारण याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि फिल्म की रिलीज से हुए नुकसान की भरपाई करना असंभव होगा।

         अदालत का आदेश

अदालत ने मामले पर विचार करते हुए उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किए और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अंतरिम निर्देश जारी किया है।
मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी।

सोशल मीडिया पर ‘बॉयकॉट नेटफ्लिक्स’ और ‘बैन महाराज फिल्म’ जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ लोग फिल्म के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं।

 

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