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ED कार्रवाई अवैध घोषित, 180 करोड़ की संपत्ति वापस मिली


ED कार्रवाई अवैध घोषित, 180 करोड़ की संपत्ति वापस मिली

 

बात समाज की :- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत मिली है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा प्रफुल्ल पटेल की जब्त संपत्ति को छोड़ने का आदेश दिया है। ये संपत्तियां मुंबई स्थित सीजे हाउस के 12वें और 15वें फ्लोर पर मौजूद फ्लैट्स थीं, जिनकी कुल कीमत करीब 180 करोड़ रुपये है। ये संपत्तियां प्रफुल्ल पटेल की पत्नी वर्षा और उनकी कंपनी मिलेनियम डेवलपर के नाम पर रजिस्टर थीं।

ED ने आरोप लगाया था कि ये संपत्तियां ड्रग माफिया इकबाल मिर्ची की विधवा हाजरा मेमन से अवैध लेनदेन के जरिए हासिल की गई थीं। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने इस कार्रवाई को अवैध बताया और कहा कि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं थीं और ना ही इकबाल मिर्ची से जुड़ी थीं। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि सीजे हाउस में हाजरा मेमन और उनके बेटों की 14,000 वर्ग फुट की संपत्ति पहले से ही कुर्क की गई थी, इसलिए प्रफुल्ल पटेल की अन्य 14,000 वर्ग फुट की संपत्ति को दोहरी कुर्की की आवश्यकता नहीं थी।

इस फैसले से प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने ED की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए उनकी संपत्ति वापस लौटाने का आदेश दिया है।

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