Homeताज़ा खबरभभुआ: न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर SP को 5,000 रुपये का...

भभुआ: न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर SP को 5,000 रुपये का जुर्माना

BHABHUA-KAIMUR News भभुआ, कैमूर: न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना भभुआ जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) को महंगा पड़ गया है। न्यायालय ने SP पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे उनके वेतन से काटकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराया जाएगा। यह आदेश अपर जिला जज रजनी कुमारी ने दिया है।

घटना भभुआ थाना क्षेत्र के पलका गांव की है, जहां नेहा खातून उर्फ प्रियंका की गिरफ्तारी को लेकर 28 नवंबर 2023 को गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर Court कोर्ट ने 10 जून 2024 को संबंधित थानेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बावजूद इसके आदेश का पालन नहीं किया गया, जिससे न्यायालय ने 18 जुलाई को भभुआ एसपी को थानेदार का वेतन बंद करने का आदेश दिया।

 डीआईजी को सूचित करने के बावजूद कार्रवाई नहीं

शाहाबाद के डीआईजी को भी पत्र भेजकर मामले से अवगत कराया गया था, लेकिन न तो आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया और न ही कोर्ट के नोटिस का जवाब दिया गया। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भभुआ के एसपी पर 5,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। अब यह राशि SP के वेतन से काटकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराई जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार,75 अर्ध-निर्मित पिस्तौल बरामद 

 

 न्यायालय की सख्ती और प्रशासन की जिम्मेदारी

इस आदेश को लेकर जिले के डीएम को भी पत्र भेजा गया है। कहा गया है कि हर्जाने की राशि SP के वेतन से कटौती कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराई जाए। इस घटना ने प्रशासन की जवाबदेही और न्यायालय के आदेश के पालन की अनिवार्यता को फिर से उजागर किया है।

यह मामला न्यायालय के आदेश की गंभीरता और उसकी अनुपालना की आवश्यकता को दर्शाता है। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी है कि न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent Comments

Exit mobile version