योगी सरकार ने पेश किया बिल, अब सजा भी होगी दोगुनी!
बात समाज की -: उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर अब योगी आदित्यनाथ सरकार और सख्त हो गई है. योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक पेश किया है. इसके तहत अब ‘लव जिहाद’ पर ताउम्र जेल होगी. सरकार ने कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी है.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2020 में लव जिहाद के खिलाफ पहली बार कानून बनाया था. अब इस कानून को और सख्त करने के लिए विधानसभा में सोमवार (29 जुलाई) को अध्यादेश पेश किया गया. अब तक इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया था.
विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15000 रुपए जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था. यदि दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25000 रुपए जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान था.
लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार के विधेयक के तहत सिर्फ शादी करने के लिए अगर धर्म बदला जाता है तो ये अमान्य माना जाएगा. इसके साथ ही इस मामले में धोखा में रखकर या फिर झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो इसे अपराध माना जाएगा. अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को इस बारे में सूचना देनी होगी.
इस बिल को लाने से पहले सरकार ने बताया था कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, दलित- पिछड़े समुदाय से होने के आधार पर सजा तय की जाएगी. नए बिल में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए भी सजा और जुर्माने को बढ़ाया गया है. इससे पहले लव जिहाद की सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई-बहन का होना जरूरी था, लेकिन अब दायरा बढ़ा दिया गया है. अब इसकी सूचना लिखित तौर पर कोई भी पुलिस को दे सकता है. सूचना मिलने पर जांच होगी
कानून के तहत सभी अपराध गैर-जमानतीय बना दिए गए हैं. इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे नहीं होगी. लोक अभियोजक को अवसर दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा.
बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि यह राज्य सरकारों का मामला है और यह सूबे की सरकारों को ही तय करना है.
बता दें कि राज्य में लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आती रही है. सीएम योगी कई बार इस मामले पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.