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आय से अधिक संपत्ति के मामले में मशहूर भोजपुरी व्यास भरत शर्मा गए जेल, बिगड़ी तबीयत

आय से अधिक संपत्ति के मामले में मशहूर भोजपुरी व्यास भरत शर्मा गए जेल, बिगड़ी तबीयत

 

बात समाज की :- मशहूर भोजपुरी गायक भरत शर्मा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड के धनबाद न्यायालय ने दोषी पाया है। आयकर विभाग से फर्जी दस्तावेज के आधार पर टीडीएस का भुगतान लेने के तीन अलग-अलग मामलों में उन्हें दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 2 साल की सजा और ₹10,000 जुर्माना लगाया था।

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इस फैसले को चुनौती देने के लिए भरत शर्मा ने झारखंड हाई कोर्ट में अपील की थी। उच्च न्यायालय रांची ने आदेश दिया कि उन्हें स्थानीय न्यायालय में सरेंडर करना होगा। शुक्रवार को भरत शर्मा ने धनबाद सिविल कोर्ट में सरेंडर किया, जहां विशेष न्यायाधीश श्वेता कुमारी ने उन्हें जेल भेज दिया। जेल जाने के बाद सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज (एसएनएमएमसीएच) में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और स्थिति सामान्य बनी हुई है।

भरत शर्मा को 13 जून 2018 को आर्थिक अपराध के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने दोषी पाया था। 27 जून 2024 को इस फैसले को चुनौती देने के लिए उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, उन्हें उच्च न्यायालय से जमानत मिलने की संभावना है क्योंकि सजा केवल दो वर्ष की है।

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