सुप्रीम कोर्ट का आदेश: तांती-ततवा जाति को नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का लाभ
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: तांती-ततवा जाति को नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का लाभ
बात समाज की :- सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 01 जुलाई 2015 को जारी संकल्प को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत तांती-ततवा जाति को अनुसूचित जाति (SC) का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। अब यह जाति पुनः अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) में शामिल रहेगी और उन्हें वही सुविधाएं मिलेंगी जो इस वर्ग के लोगों को प्रदान की जाती हैं।
बिहार सरकार ने 1 जुलाई 2015 को घोषणा करते हुए तांती और ततवा जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति (SC) के क्रमांक 20 में पान स्वासी में शामिल कर दिया था। इस घोषणा के बाद, तांती और ततवा जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाने लगा था, जिससे वे सरकारी नौकरियों में इसका लाभ उठा रहे थे। अब यह सुविधा नहीं मिलेगी।
डॉ. भीम राव आंबेडकर विचार मंच और आशीष रजक द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने आदेश दिया कि बिहार सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को जारी संकल्प को निरस्त किया जाता है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि तांती-ततवा जाति के जिन लोगों को पहले से एससी का लाभ मिल चुका है, उन्हें अब ईबीसी कैटेगरी में समायोजित किया जाए।