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TRAI) ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिम कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं|

बात समाज क़ी :- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिम कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। ये बदलाव मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) और सिम स्वैपिंग से संबंधित हैं, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इसका उद्देश्य सिम स्वैप फ्रॉड को रोकना है।

नए नियमों के अनुसार

1. सिम कार्ड स्वैप और पोर्टेबिलिटी हाल ही में सिम कार्ड स्वैप करने वाले लोग अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं करा पाएंगे। ग्राहक इस प्रक्रिया को सात दिनों के बाद ही पूरा कर सकते हैं।

2.लॉकिंग पीरियड सिम कार्ड चोरी या खराब होने पर अब तुरंत नया सिम कार्ड नहीं मिलेगा। यूजर्स को सात दिन तक इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही नया सिम कार्ड मिल सकेगा।

फैसले का कारण

इन बदलावों का उद्देश्य सिम कार्ड चोरी और स्वैपिंग से होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। अक्सर देखा गया है कि सिम कार्ड चोरी होने के बाद उस नंबर को दूसरे सिम कार्ड पर सक्रिय कर दिया जाता है, जिससे धोखाधड़ी और अन्य अवांछित घटनाओं को अंजाम दिया जाता है।

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सिम स्वैपिंग

सिम स्वैपिंग का मतलब है कि एक ही नंबर को दूसरे सिम कार्ड पर एक्टिवेट करना। ऐसी घटनाओं के बढ़ते मामलों के कारण यह निर्णय लिया गया है कि सिम स्वैपिंग की समय अवधि बढ़ाई जाए ताकि धोखाधड़ी की घटनाओं को रोका जा सके।

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TRAI ने 15 मार्च 2024 को नए नियम जारी किए थे, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो जैसे नेटवर्क के यूजर्स को अब सतर्क रहना होगा और इन नियमों का पालन करना होगा।

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